📢 शिक्षा सेवकों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब हर महीने मिलेगी 2 दिन की विशेष छुट्टी – शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

पटना, 19 जून 2025 –
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य भर के महिला शिक्षा सेवकों और शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज़) के लिए एक महत्वपूर्ण और राहत भरा आदेश जारी किया है। अब उन्हें हर महीने 2 दिन का विशेष अवकाश (Special Leave) दिया जाएगा। इस आदेश से लाखों शिक्षा सेवकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा, खासकर वे जो महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं।
🔍 आदेश की मुख्य बातें:
1. महिला शिक्षा सेवकों और शिक्षा सेवकों (तालिमी मरकज़) को हर महीने दो (2) दिन का विशेष अवकाश मिलेगा।
2. यह छुट्टी विशेष परिस्थिति या आपात स्थिति में ही दी जाएगी और एक बार में अधिकतम दो दिन लगातार की छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी।
3. यह अवकाश अन्य किसी अवकाश से जुड़कर नहीं दिया जाएगा, यानी इसके साथ कोई और छुट्टी नहीं जोड़ी जा सकती।
4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू होगा।
5. इस पर माननीय शिक्षा मंत्री की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
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🎯 किसे मिलेगा लाभ?
यह आदेश बिहार राज्य में कार्यरत उन सभी महिला शिक्षा सेवकों / शिक्षा सेवकों पर लागू होगा जो महादलित, दलित, अल्पसंख्यक या अतिपिछड़ा वर्ग से आते हैं और जो अक्षर आंचल योजना के अंतर्गत नियोजित हैं।
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💬 क्या बोले शिक्षक सेवक?
इस आदेश के बाद शिक्षा सेवकों में खुशी की लहर है। कई सेवकों ने कहा कि उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी ज़मीनी ज़रूरतों को समझ रही है।
“कई बार हमें परिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी की जरूरत होती है, लेकिन विकल्प नहीं होते थे। अब दो दिन की लीव मिलना बड़ी राहत है।” – एक महिला शिक्षा सेविका ने बताया।
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📄 प्रशासन को निर्देश:
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यह विशेष अवकाश पंचम वर्ष के अनुमोदन प्राप्त सेवकों को भी मिलेगा, और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारियों को इसे तत्काल लागू करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षा सेवकों के स्पेशल अवकाश संबंधित आदेश की कापी