📢 बिहार में शिक्षकों के लिए स्थानांतरण के बाद योगदान प्रक्रिया का नया आदेश जारी, जानिए पूरी गाइडलाइन

पटना | शिक्षा संवाददाता
बिहार राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा विभाग, बिहार (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने स्थानांतरण प्राप्त शिक्षकों की नवपदस्थापन विद्यालय में योगदान प्रक्रिया को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से लागू है, जिन्होंने ई-शिक्षकों पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था और उन्हें स्थानांतरण आदेश प्राप्त हो चुका है।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थानांतरण पाए शिक्षक निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करते हैं, तो उनका स्थानांतरण आदेश स्वतः रद्द माना जाएगा। जानिए क्या है पूरा आदेश:
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🖥️ 1. ई-शिक्षकों पोर्टल से लॉगिन कर डाउनलोड करें स्थानांतरण आदेश
स्थानांतरण प्राप्त शिक्षक सबसे पहले ई-शिक्षकों के पोर्टल (e-shikshak.bihar.gov.in) पर जाकर लॉगिन करेंगे और वहाँ से अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। यही आदेश आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
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📄 2. नवपदस्थापन विद्यालय में हस्ताक्षर कर करें योगदान
स्थानांतरण प्राप्त शिक्षक को नवपदस्थापन विद्यालय में स्वयं उपस्थित होकर योगदान देना होगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन लिया जाएगा और प्रधानाध्यापक द्वारा ई-शिक्षकों पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
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📝 3. योगदान नहीं करने वाले शिक्षक को देनी होगी स्वघोषणा
जो शिक्षक किसी कारणवश नवपदस्थापन विद्यालय में योगदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें स्वघोषणा पत्र (Declaration) देना होगा। यह घोषणा ई-शिक्षकों पोर्टल पर अपलोड की जाएगी कि शिक्षक योगदान नहीं करना चाहते। ऐसे मामलों में उनका स्थानांतरण आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
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🧾 4. अवकाश पर रहने वाले शिक्षकों के लिए विशेष निर्देश
जिन शिक्षकों की वर्तमान में छुट्टी (जैसे अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश आदि) स्वीकृत है, उन्हें भी योगदान प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऐसे शिक्षक अपने वर्तमान विद्यालय से हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन लेकर ई-माध्यम से नव विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजेंगे। प्रधानाध्यापक इस पर “on leave” अंकित करते हुए पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
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📅 5. योगदान की तिथि पोर्टल पर करना होगा अंकित
शिक्षकों को ई-शिक्षकों पोर्टल पर लॉगिन कर योगदान की तिथि दर्ज करनी होगी। उसी तिथि को उन्हें नवपदस्थापन विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। यह तिथि प्रधानाध्यापक द्वारा सत्यापित की जाएगी।
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⏰ 6. योगदान की अंतिम तिथि: 30 जून 2025
शिक्षकों को अपना योगदान 30.06.2025 (सोमवार) तक हर हाल में करना होगा। इसके बाद कोई भी योगदान या स्वघोषणा मान्य नहीं होगी।
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❌ 7. समय सीमा के बाद स्थानांतरण आदेश हो जाएगा रद्द
यदि कोई शिक्षक 30 जून 2025 तक योगदान नहीं करता या घोषणा पत्र नहीं देता, तो उसका स्थानांतरण आदेश 01.07.2025 से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक को अपने पुराने विद्यालय में ही कार्य करना होगा।